कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संबिधान के निर्माण के लिए संबिधान सभा का गठन जुलाई 1946 ई. में किया गया।
➤ संबिधान का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 ई. को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारम्भ हुआ। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थाई अध्यक्ष चुना गया।➥ 11 दिसंबर 1946 ई. की बैठक में डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संबिधान सभा का स्थाई अध्यक्ष चुना गया।
➤ 13 दिसंबर 1946 ई. को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने "उद्देश्य प्रस्ताव" प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। ➦ संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई सम्मितियाँ बनाई गयी, जिनमें "प्रारूप समिति" प्रमुख थी इस समिति की अध्यक्षता डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने की।
➤ बी.एन. राव को संविधान सभा का संबैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
भारतीय संविधान का निर्माण Indian Constitution
संविधान सभा की प्रमुख सममितियाँ :
(1) प्रारूप समिति - डॉ. भीमराव अम्बेडकर
(2) संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
(3) प्रांतीय संविधान समिति - सरदार बल्ल्भ भाई पटेल
(4) कार्य सञ्चालन समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(5) मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति - वल्लभ भाई पटेल
(6) झंडा समिति - जे.बी. कृपलानी
➤ भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
➥ संविधान 26 नवम्बर 1949 ई. को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया किन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया अर्थात 26 जनवरी 1950 ई. से संविधान भारत में पूर्णतः लागू हुआ।
➤ 1930 ई. से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन "स्वाधीनता दिवस" के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी 1950 ई. को प्रथम "गणतंत्र दिवस" मनाया गया।
➥ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ई. को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
➤ मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुचूचिया थीं।
➥ डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के "जनक" के रूप में जाना जाता है।
(2) रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित "जन-गण-मन" और बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित "बन्दे मातरम्" को क्रमशः भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ई. को स्वीकार किया गया।
(3) 26 जनवरी 1950 ई. को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया।
भारतीय संविधान के स्रोत - आइये जानते हैं, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया है।
(1) ब्रिटिश संबिधान - संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता।
(2) दक्षिण अफ्रीका संविधान - संबिधान संसोधन प्रणाली।
(3) कनाडा का संविधान - संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियां।
(4) अमेरिकी संविधान - प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संसोधन प्रणाली।
(5) ऑस्ट्रेलियाई संविधान - प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र-राज्य संबंध।
(6) जर्मनी का बाइमर संविधान - राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार।
(7) जापानी संविधान - क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली।
(8) रूसी संविधान - मौलिक कर्त्तव्य।
(9) फ्रांसीसी संविधान - गणतंत्र।
(10) आयरलैंड का संविधान - राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्य सभा के 12 सदस्यों का मनोनयन।
गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट - 1935 - इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं।
मूल अधिकार - भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान हैं।
भारतीय संविधान ने नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किये थे, लेकिन 44 वे संविधान संसोधन 1978 ई. द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 "क" के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19 से 22
(3) शोषण के विरुध्द अधिकार - अनुच्छेद 23 से 24
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 25 से 28
(5) संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार - अनुच्छेद 29 से 30
(6) संबैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32
(1) प्रारूप समिति - डॉ. भीमराव अम्बेडकर
(2) संघ संविधान समिति - जवाहर लाल नेहरू
(3) प्रांतीय संविधान समिति - सरदार बल्ल्भ भाई पटेल
(4) कार्य सञ्चालन समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(5) मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति - वल्लभ भाई पटेल
(6) झंडा समिति - जे.बी. कृपलानी
➤ भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा।
➥ संविधान 26 नवम्बर 1949 ई. को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया किन्तु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया अर्थात 26 जनवरी 1950 ई. से संविधान भारत में पूर्णतः लागू हुआ।
➤ 1930 ई. से ही सम्पूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन "स्वाधीनता दिवस" के रूप में मनाया जाता था। इस कारण 26 जनवरी 1950 ई. को प्रथम "गणतंत्र दिवस" मनाया गया।
➥ संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ई. को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया।
➤ मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुचूचिया थीं।
➥ डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के "जनक" के रूप में जाना जाता है।
स्मरणीय तथ्य : भारतीय संविधान का निर्माण Indian Constitution
(1) संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ई. को अपनाया।(2) रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित "जन-गण-मन" और बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित "बन्दे मातरम्" को क्रमशः भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ई. को स्वीकार किया गया।
(3) 26 जनवरी 1950 ई. को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तम्भ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया।
भारतीय संविधान के स्रोत - आइये जानते हैं, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से क्या लिया है।
(1) ब्रिटिश संबिधान - संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता।
(2) दक्षिण अफ्रीका संविधान - संबिधान संसोधन प्रणाली।
(3) कनाडा का संविधान - संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियां।
(4) अमेरिकी संविधान - प्रस्तावना, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति एवं संसोधन प्रणाली।
(5) ऑस्ट्रेलियाई संविधान - प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र-राज्य संबंध।
(6) जर्मनी का बाइमर संविधान - राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार।
(7) जापानी संविधान - क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली।
(8) रूसी संविधान - मौलिक कर्त्तव्य।
(9) फ्रांसीसी संविधान - गणतंत्र।
(10) आयरलैंड का संविधान - राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्य सभा के 12 सदस्यों का मनोनयन।
गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट - 1935 - इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं।
मूल अधिकार - भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान हैं।
भारतीय संविधान ने नागरिकों को 7 मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किये थे, लेकिन 44 वे संविधान संसोधन 1978 ई. द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 300 "क" के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है।
मूल अधिकार एवं अनुच्छेद - भारतीय संविधान का निर्माण Indian Constitution
(1) समानता का अधिकार - अनुच्छेद 14 से 18(2) स्वतन्त्रता का अधिकार - अनुच्छेद 19 से 22
(3) शोषण के विरुध्द अधिकार - अनुच्छेद 23 से 24
(4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - अनुच्छेद 25 से 28
(5) संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार - अनुच्छेद 29 से 30
(6) संबैधानिक उपचारों का अधिकार - अनुच्छेद 32
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