
नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे धारा 370 और 35(A) से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण परीक्षापयोगी तथ्यों के बारे में। आपको विदित होगा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है धारा के हटने से हुए परिवर्तन के बारे में भी जानेगे तो इस पूरे आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
धारा 370 महत्वपूर्ण तथ्य 
धारा 370 महत्वपूर्ण तथ्य 
भारतीय संबिधान के आर्टिकल /धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले बिशेष अधिकार दिया गया था , जिसे संबिधान के भाग 21 के तहत दर्ज किया गया था। धारा 370 को भारतीय संबिधान में पूर्व प्रधानमंत्री जबहरलाल नेहरू और जम्बू कश्मीर के महाराजा हरिसिंह के बीच हुए समझौते के बाद जोड़ा गया था। धारा 370 को 26 जनबरी 1957 को लागू किया गया था। धारा 370 के मुताबिक भारतीय संबिधान जम्मू कश्मीर मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों रक्षा , विदेश मामले और संचार के लिए क़ानून बना सकती थी। इसके अलाबा किसी अन्य क़ानून लागू करने के लिए राज्य सरकार की मंज़ूरी चाहिए थी।
धारा 370 में मौजूद प्रावधान निम्नलिखित थे
जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।
जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज अलग होता था।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रीय ध्वज या प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता था।
भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे।
जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी राज्य के व्यक्ति से विवाह कर लेती है , तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। इसके विपरीत यदि वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह करले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता दी जाती थी।
कश्मीर में महिलाओं पर शरीयत क़ानून लागू होता था।
कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं थे।
कश्मीर में चपरासी का नियत वेतन ( 2500 ) ही होता था।
धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे।
धारा 370 की वजह से पाकिस्तानियों को भारत की नागरिकता मिल जाती थी इसके लिए उनकों केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी पड़ती थी।
आर्टिकल 35(A)
आर्टिकल 35(A) संबिधान में शामिल प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर के विधानमंडल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह यह तय करें कि जम्मू कश्मीर का स्थाई निवासी कौन है। और किसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। और किसे सम्पत्ति खरीदने का अधिकार होगा। आर्टिकल 35(A) को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा एक आदेश पारित करके 14 मई 1954 को भारत के संबिधान में जोड़ा था।
Note - स्थाई निवासी/नागरिकता वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 सालों में राज्य में रहा हो और उसने वहां संपत्ति हासिल की हो।
धारा 370 तथा 35(A) ख़त्म : परीक्षापयोगी तथ्य
11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा "जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019" को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35(A) को हटा दिया है।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के तीन खण्डों में से खंड-I अभी भी लागू है।
धारा 370 हटाने के लिए "जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019" को सर्वप्रथम गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया , जहाँ विधेयक के पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 61 वोट पड़े। जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया जहाँ विधेयक के पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े।
अब जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया।
भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं।
वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में 22 जिले हैं। और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले ( लेह , कारगिल ) हैं।
अब भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेगा।
अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल तथा लद्दाख में राज्यपाल का शासन होगा।
धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे।
अब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 , अनु० 360 तथा RTI लागू होंगे।
केंद्रशासित प्रदेश : जम्मू कश्मीर और लद्दाख
परीक्षापयोगी तथ्य
2 नवम्बर 2019 को दोनों नए केंद्रशासित प्रदेशों का मानचित्र जारी किया गया।
लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी एक उपराज्यपाल होगा जो वहां का शासन चलाएगा।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीशचंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं।
अब भारत के केवल 6 राज्यों ( उत्तरप्रदेश , विहार , कर्णाटक , तेलंगाना , महाराष्ट्र और आँध्रप्रदेश ) में विधान परिषद् है।
अब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लेह ( लद्दाख ) है। इससे पहले भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ था।
वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख है। तथा जनसँख्या की दृष्टि से दिल्ली है।
वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर को लद्दाख में शामिल कर लिया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना - 26 अक्टूबर 1947
जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ - 17 अक्टूबर 1949
जम्मू कश्मीर का संबिधान लागू हुआ था - 26 जनबरी 1957
वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की संख्या - 10
जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त - 5 अगस्त 2019
अनुच्छेद 370 संबंधित है - संबिधान के भाग 21 से
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